पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना मामले में 30 नवंबर तक शरीफ का बयान दर्ज करने का दिया आदेश

Updated: Nov 20 2023 3:35PM

इस्लामाबाद, 20 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को 30 नवंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है।.

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख शरीफ (73) के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की। शरीफ लंदन में करीब चार साल स्व-निर्वासन में रहने के बाद 21 अक्टूबर को स्वदेश लौटे हैं।.