आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय का विस्तार महज औपचारिकता नहीं : न्यायालय

Updated: Sep 23 2022 11:19PM

नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया समय विस्तार करना महज ‘‘औपचारिकता’’ नहीं है, क्योंकि यह निर्धारित अवधि में जांच पूरी नहीं होने के कारण दोषियों को स्वत: जमानत के उनके अधिकार से वंचित करता है।.

शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा उसने एक आपराधिक मामले में आरोपियों के बारे में जांच पूरी करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने के एक स्थानीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।.