रोज वैली : धनशोधन मामले में ईडी ने 159 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Updated: Mar 29 2023 9:57PM

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) रोज वैली ग्रुप के खिलाफ जारी जांच के तहत उसकी 159 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।.

केन्द्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया गया है और रोज वैली ग्रुप के तहत आने वाली विभिन्न कंपनियों और उसके निदेशकों की त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि में स्थित 139 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। उसने कहा कि इन सम्पत्तियों में जमीन, आवासीय फ्लैट, व्यावसायिक या दफ्तर की जगह और दुकानें शामिल हैं।.