न्यायालय का लैंगिक व धार्मिक रूप से तटस्थ कानूनों को लेकर दाखिल अर्जियों पर सुनवाई से इनकार

Updated: Mar 29 2023 10:36PM

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को विवाह, तलाक, विरासत और गुजारा भत्ता जैसे विषयों पर लैंगिक और धार्मिक रूप से तटस्थ एक समान कानून बनाने को लेकर केंद्र को निर्देश देने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह संसद को ‘‘कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकता ।’’.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड एवं न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर संज्ञान लिया कि यह मुद्दा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा सकती।.