राकांपा नेता मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया
Updated: Oct 5 2023 12:04AM
नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) हत्या के प्रयास के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता मोहम्मद फैजल पी. पी. की दोषसिद्धि को निलंबित करने से केरल उच्च न्यायालय के इंकार करने के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।.
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया, "केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मद्देनजर, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से सांसद मोहम्मद फैजल पी. पी. को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोषसिद्धि की तिथि, 11 जनवरी, 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है।".
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